शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की ठगी का आरोप, मुंबई पुलिस ने जारी किया LOC

मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कपल ने बिजनेस के नाम पर पैसे लेकर निजी खर्चों में लगा दिए।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की ठगी का आरोप, मुंबई पुलिस ने जारी किया LOC

➤ मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया
➤ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में EOW कर रही जांच
➤ शिल्पा-राज के वकील ने आरोपों को खारिज किया, कहा सिविल विवाद है


मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही अक्सर विदेश यात्राओं पर रहते हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से यह कदम उठाया गया ताकि बिना किसी रुकावट के केस की जांच पूरी की जा सके।

दरअसल, बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने 14 अगस्त को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिल्पा और राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने कपल को अपने बिजनेस के लिए करीब 60.48 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल निजी खर्चों में कर लिया गया।

दीपक के अनुसार, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और राज से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर शिल्पा के पास थे। मुलाकात के दौरान तय हुआ था कि कोठारी कंपनी को 75 करोड़ का लोन देंगे, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ। लेकिन बाद में शिल्पा और राज ने कहा कि टैक्स की दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा और हर महीने रिटर्न दिया जाएगा।

अप्रैल 2015 में कोठारी ने पहली बार 31.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद सितंबर 2015 से मार्च 2016 तक उन्होंने 28.54 करोड़ रुपए और दिए। कुल मिलाकर कोठारी ने 60.48 करोड़ रुपए और 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी में दिए। उनका दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में वह कंपनी से डायरेक्टर पद से इस्तीफा देकर अलग हो गईं।

इस बीच शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का मामला भी सामने आया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं दी गई थी। उन्होंने कई बार पैसे वापस मांगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामला पहले जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और रकम बड़ी होने के कारण EOW को ट्रांसफर कर दिया गया।

दूसरी ओर, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक सिविल मामला है, जिसे मुंबई के NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने 4 अक्टूबर 2024 को ही निपटा दिया था। पाटिल ने साफ कहा कि यह केस पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, जिसका मकसद केवल उनके मुवक्किलों की छवि खराब करना है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई थी और बाद में लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। पाटिल ने कहा कि ऑडिटर्स समय-समय पर EOW को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं और पिछले एक साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 से ज्यादा बार पुलिस स्टेशन जाकर सबूत पेश कर चुके हैं। वकील ने इसे पूरी तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट करार देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं बनता।