कांग्रेस को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने PM मोदी की मां का IA वीडियो हटाने के सख्त निर्देश दिए

पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने वीडियो में दिखाई गई सामग्री को अपमानजनक माना और मेटा, गूगल, ट्विटर व IT मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

कांग्रेस को बड़ा झटका, पटना हाई कोर्ट ने PM मोदी की मां का IA वीडियो हटाने के सख्त निर्देश दिए

➤ पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को PM मोदी व उनकी दिवंगत मां का AI वीडियो हटाने का आदेश दिया
➤ वीडियो में दिखाया गया था कि हीराबेन मोदी अपनी मां से प्रधानमंत्री की राजनीति की आलोचना कर रही हैं
➤ कोर्ट ने मेटा, गूगल, ट्विटर और IT मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया


पटना हाईकोर्ट ने बुधवार, 17 सितंबर 2025 को कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के संबंध में बनाए गए एक AI वीडियो को तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। यह वीडियो कांग्रेस के बिहार इकाई द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां से चुनावी राजनीति पर चर्चा करते हुए दिखाया गया था। वीडियो में हीराबेन मोदी को उनके बेटे की राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ।

पेटीशनर विवेका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस पी.बी. बजंथरी की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कांग्रेस, चुनाव आयोग, मेटा, गूगल, ट्विटर (X), और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किए। याचिका में आरोप लगाया गया कि वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री और उनकी मां का अपमान किया गया, जो समाज में नफरत और भ्रम फैला सकता है।

कांग्रेस ने अपनी सफाई में कहा कि वीडियो में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं है और इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति का अपमान करना नहीं था। हालांकि, अदालत ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया और वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया। यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आया, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।