अमेरिका जाने के लिए पचास लाख ससुराल से नहीं लाई तो पत्‍नी और दो बच्‍चों को जहर देकर मारा, अब जेल में काटनी होगी जिंदगी

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अमेरिका जाने के लिए पचास लाख ससुराल से नहीं लाई तो पत्‍नी और दो बच्‍चों को जहर देकर मारा, अब जेल में काटनी होगी जिंदगी
  • पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने वाले राकेश कुमार को उम्रकैद

  • जिला अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

  • पत्नी से 40 लाख रुपए लाने का बना रहा था दबाव, अमेरिका जाना चाहता था


हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान राकेश कुमार निवासी शांति नगर (कुरड़ी) के रूप में हुई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। राकेश कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते परिजनों ने उसे बचा लिया था।

जांच में खुलासा हुआ कि राकेश अपनी पत्नी रीना पर मायके से 40 लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था, ताकि वह अमेरिका जा सके। लेकिन रीना ने यह रकम लाने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर राकेश ने 7 दिसंबर 2023 को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया।

रीना के भाई संजीव कुमार निवासी ननहेड़ा, जिला पटियाला ने झांसा थाना पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन की शादी 3 मार्च 2018 को राकेश से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए — रिया (साढ़े 3 साल) और क्रियांश (डेढ़ साल)।

संजीव ने बताया कि शादी के तीन साल बाद राकेश अमेरिका जाने के लिए पैसों की मांग करने लगा। 7 दिसंबर की सुबह उसे सूचना मिली कि उसकी बहन और बच्चे बीमार हैं। जब वह मौके पर पहुंचा तो तीनों की लाशें घर में पड़ी थीं।

मामले की जांच में सामने आया कि राकेश ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को पहले जहर पिलाया और फिर खुद भी फंदा लगाने की कोशिश की। परिजन समय रहते घर पहुंचे और उसे बचा लिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


करीब दो साल चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध अत्यंत घृणित और निर्मम है। आरोपी ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चों की हत्या कर मानवता को शर्मसार किया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।