बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत! अब 11 नवंबर तक मौका
हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। एकमुश्त भुगतान पर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 10% छूट व पूरा सरचार्ज माफ होगा।
- हरियाणा में बिजली सरचार्ज माफी योजना 11 नवंबर तक बढ़ाई गई
- एकमुश्त भुगतान पर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की छूट और सरचार्ज माफ
- डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं, उद्योगों और केस वापसी करने वालों को भी लाभ मिलेगा
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत आई है। ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब राज्यभर के बकायादार उपभोक्ता इस तारीख तक योजना का लाभ लेते हुए अपने बकाया बिलों का भुगतान कर सकते हैं। प्रदेश में यह योजना 12 मई 2024 से लागू की गई थी, ताकि उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का निपटारा कर सकें।
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ताओं, कृषि श्रेणी, सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, राज्य सरकार, सार्वजनिक सेवा इकाइयों, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
ऊर्जा विभाग के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन ने बताया कि यह योजना 31 अगस्त 2024 तक के सभी डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए वैध है। एकमुश्त भुगतान करने वाले पात्र घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान का विकल्प
जो उपभोक्ता योजना में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान या 8 मासिक / 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प रहेगा। इन किश्तों का नियमित भुगतान करने पर बकाया सरचार्ज किश्तों के साथ माफ किया जाएगा।
कृषि उपभोक्ताओं के लिए 3 बिलिंग चक्रों में भुगतान का मौका
कृषि श्रेणी के उपभोक्ता बकाया राशि को एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों (हर 4 माह) में चुका सकते हैं। यदि चालू बिलों का नियमित भुगतान किया जाता है, तो सरचार्ज राशि को तीन किस्तों में माफ किया जाएगा।
सरकारी और पंचायत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर छूट
सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक सेवा इकाइयों के उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि के एकमुश्त भुगतान पर पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत अधिभार माफी का लाभ
औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ की जाएगी, यदि वे शेष 50 प्रतिशत और मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं। हालांकि यदि उपभोक्ता छह चालू बिलों का भुगतान करने में चूक करता है, तो पूरा अधिभार पुनः लागू कर लिया जाएगा।
डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता एकमुश्त या पहली किस्त के भुगतान पर कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि अन्य श्रेणियों के लिए कटा कनेक्शन छह माह से पुराना न हो, जबकि कृषि श्रेणी के लिए यह सीमा दो वर्ष तक रखी गई है।
केस वापसी पर भी मिलेगा अवसर
जिन उपभोक्ताओं के बिलिंग विवाद न्यायिक फोरम में लंबित हैं, वे मामला वापस लेकर योजना में शामिल हो सकते हैं। ऐसा करने पर वे सरचार्ज माफी का लाभ पाने के पात्र होंगे।
सख्त अनुपालन के निर्देश जारी
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) अनिल शर्मा ने सभी अभियंताओं और एसडीओ को योजना के सावधानीपूर्वक अनुपालन के निर्देश दिए हैं। सभी उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा और लाभार्थियों की जानकारी दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा।
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