आज से बउल गए टैक्स और UPI नियम, जेब पर असर, जानें

1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष के साथ इनकम टैक्स, UPI, PAN, LPG और ट्रेन टिकट नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।

आज से बउल गए टैक्स और UPI नियम, जेब पर असर, जानें

■ आज से लागू हुुए नए टैक्स और UPI नियम, आम आदमी की जेब पर असर
ITR, TDS, PAN और पेंशन नियमों में बड़े बदलाव
LPG, ट्रेन टिकट और शेयर मार्केट से जुड़े नियम भी बदले


देशभर में 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष (FY27) शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे। इस बार सबसे बड़ा बदलाव नए इनकम टैक्स सिस्टम को लेकर है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने टैक्स से लेकर डिजिटल पेमेंट, पेंशन, शेयर बाजार और एलपीजी तक कई क्षेत्रों में बदलाव किए हैं।

सबसे पहले बात करें इनकम टैक्स की, तो अब टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने में राहत दी गई है। वे अब 31 दिसंबर तक बिना पेनल्टी और 31 मार्च तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR-3 और ITR-4 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दी गई है, जबकि ITR-1 और ITR-2 की डेडलाइन पहले की तरह 31 जुलाई ही रहेगी।

इस बार एक बड़ा बदलाव यह भी है कि Assessment Year की जगह अब Tax Year शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। वहीं, TCS (Tax Collected at Source) में भी बदलाव हुआ है। विदेश में शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए 10 लाख से ज्यादा रकम भेजने पर अब TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

सरकार ने कुछ मामलों में TDS खत्म करने का भी फैसला लिया है। अब मोटर एक्सीडेंट मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज और कर्मचारियों के ट्रैवल रीइंबर्समेंट पर TDS नहीं लगेगा। इसके अलावा, गैर-निवासियों के लिए TAN की जरूरत खत्म कर दी गई है और वे पैन के जरिए टैक्स जमा कर सकेंगे।

पेंशन नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब आर्म फोर्स की टैक्स-फ्री पेंशन केवल उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा छोड़ी है। वहीं शिक्षा और हॉस्टल भत्ते में छूट बढ़ाकर क्रमशः 3000 और 9000 रुपए कर दी गई है।

डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव UPI को लेकर है। अब केवल OTP से पेमेंट नहीं होगी, बल्कि टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य होगा। यानी PIN, पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन पेमेंट में थोड़ी देरी हो सकती है।

PAN कार्ड नियमों में भी सख्ती की गई है। अब 10 लाख से अधिक बैंक ट्रांजैक्शन, 5 लाख से अधिक की गाड़ी खरीद, महंगे होटल बुकिंग और 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील में PAN देना अनिवार्य होगा

शेयर बाजार में भी टैक्स से जुड़े नियम बदले हैं, जिसमें STT और बायबैक नियम शामिल हैं। वहीं SGB (Sovereign Gold Bond) में निवेश करने पर अब टैक्स लागू होगा, हालांकि लंबे समय तक होल्ड करने वालों को राहत दी गई है।

रेलवे नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड नियम सख्त हो गए हैं। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर अधिक रिफंड मिलेगा, जबकि 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

इसके अलावा, हर महीने की तरह LPG सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल को रिवाइज किए जाएंगे। अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग हैं और इनमें बदलाव संभव है। वहीं RBI 8 अप्रैल को रेपो रेट पर फैसला ले सकता है, जिसका असर सीधे लोन EMI पर पड़ेगा।

कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से लागू होने वाले ये नए नियम आम आदमी के खर्च, बचत और निवेश के तरीके को प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति इन बदलावों को समझकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपडेट करे।

क्या-क्या बदलेगा? 


1 Revised Return में दी राहत

2 ITR Filing Due Date को बदला

3 Assessment Year की जगह Tax Year

4 TCS में बदलाव

5 इन पर नहीं लगेगा TDS

6 खत्म होगा TAN

7 पेंशन में छूट

8 Exemption में आएगी बढ़ोतरी

9 UPI New Rules: यूपीआई से जुड़ा बदलाव

10 Pan Card New Rules

11 शेयर मार्केट से जुड़े बदलाव

12 ट्रैन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव

13 RBI Repo Rate में होगा बदलाव?

14 LPG Rate में होंगे बदलाव?

15 SGB में लगेगा टैक्स

LPG Rate में होंगे बदलाव?

आपके शहर में कितना है दाम 

 

शहर घरेलू सिलिंडर
लखनऊ ₹950.5
मेरठ ₹910.50
कानपुर ₹928
इलाहाबाद ₹965.50
वारणासी ₹976.50
पटना ₹1002.5
रांची ₹970.5
दरभंगा ₹1010
मुजफ्फरपुर ₹928
दिल्ली ₹913
नोएडा ₹910.5
गाजियाबाद ₹910.50
चंडीगढ़ ₹922.50
शिमला ₹958.5
श्रीनगर ₹1029
भोपाल ₹918.5
इंदौर ₹941
जयपुर ₹916.5
रायपुर ₹984
मुंबई ₹912.5
कोलकाता ₹939
भुवनेश्र्वर ₹939
अहमदाबाद ₹920

हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी रेट रिवाइज किए जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर महीने गैस एजेंसी दामों में बदलाव करें। 

ट्रैन टिकट कैंसिलेशन से जुड़े बदलाव

  1. अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।

  2. ऐसी ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले के बीच कैंसिल करते हैं, तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25 फीसदी होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी। 

ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच, अगर टिकट कैंसिल किया जाता है। इस स्थिति में यात्री को किराए का 50%  कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना होगा 

अगर आप अपना कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।


RBI Repo Rate में होगा बदलाव?

हर दो महीने में आरबीआई द्वारा मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक के दौरान आरबीआई  वित्तीय संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके साथ ही ये तय करती है कि रेपो रेट में कोई बदलाव करना है या नहीं। रेपो रेट का असर आपकी लोन ईएमआई पर पड़ता है। अगले महीने आरबीआई 8 अप्रैल को रेपो रेट का एलान करेगा।